छत्तीसगढ़ पेंशन सूची में नाम कैसे देखते हैं ? Pension List Chhattisgarh

 


 


 


पेंशन


पेंशन योजना क्या  है ? {what is pension scheme}


भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त  रूप से राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के  माध्यम से चलाये जा  रहे हैं।  वृद्ध जनो  को  प्रदेश के सरकार  पेंशन के  रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।  जो वर्ष 1994 से केंद्र सरकार द्वारा संचालित है।  

     इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगो जिसका बी. पी. एल. सूची 2002 में  नाम सम्मिलित है उनको वृद्धजन पात्र सूचि के अंतर्गत प्रति माह 300/- रूपए के दर से प्रति वर्ष दो छमाही किस्तों में उनके बैंक खातों में राशि दी जाती है।

केंद्र  सरकार द्वारा 60  वर्ष से 79  वर्ष तक के पात्र लाभार्थी को प्रति लाभार्थी प्रति माह 100 /- रूपए केन्द्रांश के रूप में धन राशि तथा राज्य सरकार  प्रति लाभार्थी को प्रति माह 200 /- रूपए राज्यांश के रूप में  यानी केंद्र  सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रति लाभार्थी को प्रति माह 300 /- रूपए की धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। 80 वर्ष के अधिक के आयु वर्ग के  लाभार्थी को केंद्र सरकार प्रति पात्र लाभार्थी को प्रति माह 500 /- रूपए की पेंशन राशि केन्द्रांश  दी जाती है।

 

पेंशन कैसे मिलती है ?


  कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में अपना आवेदन प्रस्तुत  कर सकता है। एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उपजिला अधिकारी तथा सिटी मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता   है।
 ⇒  ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को विकास खंड कार्यालय में तथा विकास  अधिकारी समाज कल्याण विभाग में आवेदन को प्रेषित करता है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आवेदन को अनुमोदित कर पेंशन की  धन राशि लाभार्थी के बैंक खातों में भेज दी जाती है।

⇒  राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन  योजना में पारदर्शिता लाने  के लिए प्रति वर्ष माह मई – जून में अंकेक्षण व निरीक्षण किया जाता है जिसमे मृत व्यक्ति एवं अपात्र लाभार्थी को सूचि से  हटाया जाता है।

 


मुख्यमंत्री पेंशन योजना  छत्तीसगढ़


छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2018 – 2019 में सामाजिक सहायता अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना का शुभारम्भ हुआ। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूचि के आधार पर वरिष्ठ नागरिक, विधवा, विकलांग, परित्यक्ता महिला को चिन्हित किया गया।


इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगो जिसका बी. पी. एल. सूची 2002 में  नाम सम्मिलित है उनको वृद्धजन पात्र सूचि के अंतर्गत प्रति माह 300/- रूपए के दर से प्रति वर्ष दो छमाही किस्तों में उनके बैंक खातों में राशि दी जाती है।
केंद्र  सरकार द्वारा 60  वर्ष से 79  वर्ष तक के पात्र लाभार्थी को प्रति लाभार्थी प्रति माह 100 /- रूपए केन्द्रांश के रूप में धन राशि तथा राज्य सरकार  प्रति लाभार्थी को प्रति माह 200 /- रूपए राज्यांश के रूप में  यानी केंद्र  सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रति लाभार्थी को प्रति माह 300 /- रूपए की धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। 80 वर्ष के अधिक के आयु वर्ग के  लाभार्थी को केंद्र सरकार प्रति पात्र लाभार्थी को प्रति माह 500 /- रूपए की पेंशन राशि केन्द्रांश  दी जाती है।


हितग्राही की पात्रता  



  • वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 

  •  ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष या उससे  अधिक की हो।

  • ऐसी महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु की विधवा हो। 

  •  ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक नाम सामाजिक, आर्थिक, एवं जाति  जनगणना 2011 की सुर्वे सूचि में हो।  


पेंशन के प्रकार  {Type of pension}



  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। { Samajik suraksha pension yojna }

  • सुखद सहारा योजना। { Sukhad sahara yojna }

  • इंदिरागांधी  राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना। { Indira gandhi rashtriy vriddha pension yojna }

  • इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।  {Indira gandhi rashtriy vidhva pension yojna} 

  • इंदिरागांधी राष्ट्रीय नि;शक्त पेंशन योजना। {Indira gandhi rashtriy nishakt pension yojna} 

  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। {Rashtriy parivar sahyta yojna}

     


    1 .   सामाजिक सहायता पेंशन योजना



  • {samajik suraksha pension yojna} –  पेंशन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के निचे रहने  वाले व्यक्ति जो नि:शक्त, बौने हो उसको  आर्थिक  सहायता के रूप में  जीवन यापन करने के लिए पेंशन का लाभ दिया जाता है।


  • लाभार्थी की पात्रता –  वह  छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
     जिसकी उम्र 6-17  वर्ष तक के हैं एवं नि:शक्त है वह इस योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन 14 वर्ष तक के जो  बच्चे अध्ययनरत नहीं है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। 




लाभार्थी को मिलने वाला लाभ 


प्रति माह 350/- रूपए राज्य सरकार की ओर से।


      2.  सुखद सहारा योजना { sukhad sahara yojna }
 इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष की विधवा या परित्यक्ता महिला  जो की गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाली  हो उसे आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली पेंशन योजना है।


लाभार्थी की पात्रता  

18-39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला। 


18 वर्ष या अधिक की परित्यक्ता महिला। 


मिलने वाली लाभ –  प्रति माह 350/- रूपए।


आवेदन कैसे करें ?


कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में अपना आवेदन प्रस्तुत  कर सकता है। एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उपजिला अधिकारी तथा सिटी मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता   है।



ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को विकास खंड कार्यालय में तथा विकास  अधिकारी समाज कल्याण विभाग में आवेदन को प्रेषित करता है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आवेदन को अनुमोदित कर पेंशन की  धन राशि लाभार्थी के बैंक खातों में भेज दी जाती है।

 


आवश्यक दस्तावेज –


पेंशन लिए आवेदन कर्ता के पास इन मुख्य दस्तावेजों का होना आवश्यक है –



  1. आधार कार्ड।

  2. बैंक की पासबुक।

  3. बी. पी. एल. 2002 – 2003 की सर्वे सूचि में नाम अथवा प्रमाण पत्र।

  4. पासपोर्ट साइज की दो फोटो।






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